पंचायती राज चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनाव पर रोक से किया इनकार

पंचायती राज चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनाव पर रोक से किया इनकार


 पंचायती राज चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. आज सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने चुनाव पर रोक से इनकार कर दिया है. सीजेआई एस ए बोबड़े की 3 सदस्य बैंच ने हाईकोर्ट के आदेश को स्टे करते हुए राज्य सरकार की अपील के साथ टैग करने के आदेश दिये हैं. नारायण सिंह व अन्य की ओर से दायर की गई याचिका में पंचायतों के पुनर्गठन को गलत बताते हुए रोक की गुहार लगाई गई थी. मामले में राज्य सरकार को पक्षकार बनाया गया. 


एससी ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक:
दरअसल स्थगित 2400 ग्राम पंचायत में चुनाव कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले के बाद बड़ा असमंजस बना हुआ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की एसएलपी पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक लगा दी थी. सुप्रीम ने माना कि पंचायतों और पंचायत समितियों का पुनर्गठन करना सरकार का अधिकार है. वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चुनाव आयोग और राज्य सरकार लीगल ओपिनियन ले रहे थे.  


हाईकोर्ट फैसला:
राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 15 नवंबर के बाद पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन को लेकर सरकार की ओर से जारी की गई सभी अधिसूचनाएं अवैध है. इस फैसले को राजस्थान सरकार के एएजी मनीष सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर चुनौती दी थी.